लॉकडाउन : केंद्र सरकार ने जारी की लॉक डाउन की 31 जनवरी तक बढ़ाई नई गाइडलाइन… यूके के नये कोरोना वायरस को लेकर ये जारी किये गये हैं निर्देश… यहां सख्ती के निर्देश जारी…

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नई दिल्ली, 28 दिसंबर 2020, 20.50 hrs : केंद्र सरकार ने आज, अनलॉक की व्यवस्था की नई गाइडलाइन जारी की है । सरकार ने अब कोरोना वायरस पर कंटेनमेंट, सावधानियों और सर्विलांस के जारी दिशानिर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने का लिया फैसला ।

नई गाइडलाइन की गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज की है जिसमें, देश में कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आई है । ये कमी सतत बनी हुई है लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट और दुनिया भर में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते अभी एहतियात जरूरी है और सर्विलांस, कंटेनमेंट और सावधानियों को पहले की तरह बनाए रखने की आवश्यकता है ।

अब भी सावधानी से कंटेनमेंट जोन को चिन्हित किया जाएगा और इन इलाकों में सभी मानकों को कड़े तरीके से लागू किया जाएगा । कोशिश है कि कोरोना वायरस का प्रसार न हो । वायरस के तमाम दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा । इसलिए 25 नवंबर को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से लागू करने की जरूरत है ।

देश में कंटेनमेंट जोन पहले की तरह चिन्हित किए जाते रहेंगे । इन इलाकों में संक्रमण रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू किया जाता रहेगा । कोविड के उचित व्यवहार को तत्परता एवं सख्ती से लागू किया जाएगा और मानक अभियान प्रक्रिया (एसओपी) में लापरवाही नहीं बरती जाएगी । ऐसे में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 25-11-2020 को जारी गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की जरूरत है ।

ब्रिटेन में मिला है कोरोना का नया प्रकार :
भारत में एक दिन में कोविड-19 के 20,021 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर सोमवार को 1,02,07,871 हो गए, जिनमें से 97.82 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं ।

ब्रिटेन में कोरोना का नए प्रकार सामने आने के बाद सरकार ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है तथा 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से होने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं । दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ।

कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं की इजाजत :
गत 25 नवंबर को जारी गाइडलाइन में सरकार ने कहा था कि सभी कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी । इन इलाकों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल, दिशानिर्देशों एवं एसओपी का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस एवं नगर निगमों की होगी ।

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