प्रेम विवाह पर 3-3 लाख का जुर्माना, नहीं दिया तो हुआ समाजिक बहिष्कार । कोई बात करेगा तो उसपर भी दस हजार का जुर्माना ।
ग्राम कपिस्दा थाना, कोसीर निवासी घसिया लहरे, पिता जगत लहरे में 2 अक्टूबर को थाना कोसीर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके परिवार के दो बालिग युवक गांव की बालिग युवतियों से उनके परिवार की रजामंदी से प्रेम विवाह कर दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं । दोनो परिवार को इस विवाह पर कोई आपत्ति नही है । किन्तु ग्राम कपिस्दा के ही पनतराम पिता मुकुलदास ने गांव के युवक-युवतियों के प्रेम संबंध का विरोध कर गांव में सामाजिक बैठक बुलवाई, जिसमें सभी युवक-युवतियों को समाज में दो-दो लाख रूपये देने पर ही, समाज में मिलाने की बात हुई । इस बात को नहीं मानने पर पुन: 7-06-2019 को गांव में सामुहिक रूप से बैठक कर इनके परिवार के सभी प्रेम विवाह करने वालो को 3-3 लाख रूपये की मांग किया गया व न देने पर परिवार के सदस्यो को परिवार एवं सामाज से बहिष्कृत कर दिया गया है । पीडित पक्ष द्वारा शिकायत किये जाने पर
एस.डी.ओ.पी. सारंगढ एवं थाना प्रभारी कोसीर ने उक्त दोनो पक्षो को थाना बुलवाकर समझाया जिसमें दोनो पक्षो ने घटना की पुनरावृत्ति न करने संबंधी समझौता किया । किन्तु गांव के सरपंच पति श्यामलाल साहू पिता, दाउलाल साहू, महादेवा जाटवर, रघुवर साहू, कौशल साहू, मथुरा लहरे, रामकृष्णो जाटवर एवं अन्य ग्राम वासियो ने घसिया लहरे के परिवार से बात करने पर 10-10 हजार रूपये का दण्डित करने का मुनियादी करवाया जिससे इसके परिवार को गांव एवं समाज से बहिष्कृत कर दिये है । आवेदन पर अनावेदक उपरोक्त सभी सातों पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।