अब 2300 पदों पर होगी नियुक्ति… डेढ़ साल से शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हाइकोर्ट ने हटाई…

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बिलासपुर, 25 सितंबर 12.05 hrs :  छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती का खोला रास्ता । कोर्ट ने पिछले साल लगाई रोक को हटा दिया है जिससे 2300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है ।

9 मार्च 2019 को व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक और सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था । राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार बस्तर, सरगुजा व कोरबा संभाग के लिए जिला स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों में स्थानीय उम्मीदवारों को पात्र माना गया था, लेकिन इस परीक्षा में उन्हें लाभ नहीं मिला । इस पर स्थानीय युवकों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर परिपत्र के अनुसार लाभ देने की मांग की थी । याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित जिलों में सहायक शिक्षक व शिक्षक की भर्ती के लिए नियुक्ति के आदेश को जारी करने पर रोक लगा दी थी ।

चयनित शिक्षक संदीप मंडल, प्रेमलता साहू, धर्मेंद्र कुमार आदि ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की । उन्होंने स्थगन पर रोक हटाने का आग्रह करते हुए कहा कि उनका चयन शिक्षक पद पर हो चुका है । इनमें से संदीप मंडल, शिक्षक कृषि का नाम चयन सूची में पहले स्थान पर भी है । इसके अलावा राज्य शासन ने भी स्थगन आदेश को संशोधित करने के लिए आवेदन लगाया है ।

कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी नियुक्ति पर रोक हटा दी है । व्यापम द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 2300 शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों का चयन किया गया है । उनकी नियुक्ति का आदेश अब शीघ्र जारी हो सकता है ।

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